बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी निष्कासन नोटिस से अंतरिम राहत दी है। क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी एक कथित पोंजी योजना के संबंध में उनकी संपत्तियों की अस्थायी कुर्की के बाद नोटिस मुंबई के जुहू इलाके में उनकी संपत्तियों और पावना बांध के पास एक फार्महाउस से संबंधित थे।

जुहू में घर और पुणे में फार्महाउस खाली करने के ईडी के आदेश पर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम रोक मिल गई है।
शिल्पा, राज को निष्कासन से अंतरिम सुरक्षा मिली
गुरुवार को, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की पीठ ने दंपति को अंतरिम सुरक्षा देने का फैसला सुनाया, जबकि वे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष बेदखली नोटिस का विरोध कर रहे थे। यह फैसला तब आया जब ईडी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि जब तक दंपति अपनी रोक की अर्जी दाखिल नहीं करते, तब तक नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक अपीलीय प्राधिकारी उनकी अपील पर फैसला नहीं सुनाता, तब तक कोई भी बेदखली लागू नहीं की जाएगी।
क्रिप्टो पोंजी स्कीम की जांच के बाद ईडी ने शुरू में दंपति की संपत्तियों को जब्त कर लिया था, हालांकि प्राथमिक जांच में शेट्टी और कुंद्रा को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। उनकी संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क होने के बावजूद, दंपति का तर्क है कि ईडी के बेदखली नोटिस समय से पहले जारी किए गए थे और यह उनके अधिकारों का उल्लंघन है।
कानूनी विवाद का विवरण
अपनी याचिका में शेट्टी और कुंद्रा ने वकील प्रशांत पाटिल के प्रतिनिधित्व में ईडी के बेदखली नोटिस को “अर्थहीन, लापरवाह और मनमाना” बताया। उन्होंने तर्क दिया कि पीएमएलए के तहत, उनके पास अनंतिम कुर्की आदेश को चुनौती देने के लिए 45 दिन की अवधि थी, फिर भी इस विंडो के बंद होने से पहले उन्हें बेदखली नोटिस दिए गए थे।
दंपति ने कहा कि संपत्ति वैध तरीकों से हासिल की गई थी और वे अपराध की किसी भी कथित आय के लाभार्थी नहीं हैं। उन्होंने ईडी की जांच के दौरान पूर्ण सहयोग का दावा किया, कुंद्रा ने कई समन में भाग लिया और शेट्टी ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से दस्तावेज उपलब्ध कराए।
न्यायालय का निर्णय एवं भावी कार्यवाही
उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक तब तक प्रभावी रहेगी जब तक दिल्ली में पीएमएलए अपीलीय प्राधिकरण शेट्टी और कुंद्रा की याचिका पर फैसला नहीं कर लेता। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कोई प्रतिकूल निर्णय दिया जाता है, तो इसे अगले दो सप्ताह तक लागू नहीं किया जाएगा, जिससे जोड़े को आगे के कानूनी उपायों का पता लगाने का समय मिल जाएगा।
अमित भारद्वाज से जुड़ी एक कथित पोंजी योजना से जुड़े 18 सितंबर, 2024 को एक अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि के बाद ईडी के निष्कासन नोटिस जारी किए गए थे। दंपति को 3 अक्टूबर, 2024 को बेदखली का नोटिस दिया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि वे दस दिनों के भीतर अपनी संपत्ति खाली कर दें।
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा अब अपीलीय प्राधिकारी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जो तय करेगा कि बेदखली के आदेश लागू होंगे या नहीं।
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